राज्य में सरकारी शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरु हो गया है। इस लेख के माध्यम से शिक्षक आसानी से आवेदन प्रक्रिया को समझ कर आवेदन कर सकते हैं।
राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थानांतरण हेतु संकल्प संख्या 2093 दिनांक 06.08.2019 द्वारा नीति निर्धारण करते हुए स्थानांतरण नीति लाया गया है। इसके अनुसार राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य /प्रधानाध्यापक को एवं शिक्षकों के स्थानांतरण संभव है।
स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता विभाग के द्वारा पारदर्शिता के लिए Software application -Teacher Transfer portal के माध्यम से Online आवेदन लिया जाएगा एंव सत्यापन के पश्चात शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा।
कौन आवेदन कर सकते हैं?
राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य प्रधानाध्यापक को एवं शिक्षक की न्यूनतम 3 वर्षों की सेवा आवश्यक होगी।
1) पति-पत्नी दोनों के झारखंड राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार एवं उसके उपक्रम के अधीन सरकारी सेवक होने की स्थिति में उनके अनुरोध पर संपूर्ण सेवा काल में उनका स्थानांतरण पति और अथवा पत्नी के पदस्थापन वाले जिले में करने पर विचार किया जाएगा जा सकता है।
2) विशेष परिस्थिति में असाध्य रोग किस श्रेणी में स्वयं शिक्षक/ शिक्षिका की अतिरिक्त उनके पति/ पत्नी एवं उनके संतान।
3) 50 वर्ष से अधिक आयु वाली महिला शिक्षिका।
4) विधवा महिला शिक्षिका/तलाकशुदा महिला शिक्षिका/ परित्यक्त शिक्षिका।
5) एकल अभिभावक शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके संतान की आयु 18 वर्ष से कम हो।
6) न्यूनतम 24% दिव्यांग शिक्षक/ शिक्षिका।
उपरोक्त श्रेणी के शिक्षकों के अंतर जिला हस्तांतरण हेतु वर्तमान जिले में न्यूनतम 3 वर्षों की सेवा आवश्यक होगी एंव जिस स्थानीय भाषा की परीक्षा से शिक्षक उत्तीर्ण हुआ है वह संबंधित भाषा वाले नामित जिलों में ही हस्तांतरण कर सकते हैं। स्थानांतरण हेतु सभी जिलों को जोन (क्षेत्र) में वर्गीकृत किया गया है। किसी भी zone में आवेदन के समय लगातार 5-वर्षों या उससे अधिक समय की सेवा दे चुके कार्यरत शिक्षक/ शिक्षिका किसी भी अन्य zone में स्थानांतरण हेतु आवेदन दे सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया – Apply Here
| Apply Here in this link | http://teachertransfer.jharkhand.gov.in/ |
| Last Date to Apply | 19.05.2025. to. 14.06.2025 |
| जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन । |
दिनांक 20/06/2025 तक |
| जिला शिक्षा स्थापना समिति का अनुमोदन एवं राज्य स्तरीय समिति पर ऑनलाइन अग्रसरण। |
दिनांक 21.06.2025 से 05.07.2025 तक |
कितना और कैसे होगा अंक निर्धारण ?
प्राथमिकता के अनुरूप निम्नलिखित के आधार पर अधिकतम अंक निर्धारित करते हुए सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले शिक्षक का स्थानांतरण उसे विद्यालय में किया जाएगा।
1) आयु पर अधिकतम 50 अंक
| स्थानांतरण होने वाले कैलेंडर वर्ष में 1 फरवरी को पूरा होने वाले आयु के आधार पर आयु वर्ष में निकाली जाएगी | अधिकतम अंक 50 अंक | आयु गणना=उम्र(वर्षों में)×50/60 |
2) विद्यालय में वर्तमान पदस्थापन Zone आधारित अधिकतम 15 अंक
Zone 1 से आवेदक – 5 अंक
Zone 2 से आवेदक – 8 अंक
Zone 3 से आवेदक – 10 अंक
Zone 4 से आवेदक – 12 अंक
Zone 5 से आवेदक – 15 अंक
3) विशेष कोटि- अधिकतम 20 अंक
| लिंग | महिला | 10 अंक |
| विशेष कोटी की महिला शिक्षिका | विधवा तलाकशुदा/ पृथक अविवाहित/ महिला शिक्षिका सैनिक कर्मी की विधवा। |
5 अंक 10 अंक |
| दिव्यांग कोटि | दृष्टि चलन नि:शक्तता मुक एवं बधिर |
10 अंक |
कैसे और किसे मिलेगी प्राथमिकता ?
अंतर जिला स्थानांतरण आवेदन पर निम्न अनुसार प्राथमिकता देते हुए अंतिम रूप से प्राप्त अंकों के आधार पर स्थानांतरण किया जा सकेगा।
1)अत्यंत गंभीर और दुर्लभ असाध्य रोग।
2) शेष सूचीबद्ध असाध्य रोग।
3) न्यूनतम 40% दिव्यांग।
4)पति-पत्नी जो राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार एवं उसके उपक्रम के अधीन सरकारी सेवक हो।
5) 50 वर्ष से अधिक आयु वाली महिला शिक्षिका/ विधवा महिला शिक्षिका/ तलाकशुदा महिला शिक्षिका/ परित्यक्ता शिक्षिका।
6) एकल अभिभावक( Single Parent) शिक्षक /शिक्षिका जिनके संतान की आयु 18 वर्ष से कम हो।
क्या-क्या दस्तावेज प्रस्तुत करें?
पूरे सेवा काल में सभी शिक्षकों को पारस्परिक स्थानांतरण अंतर्गत अंतर जिला स्थानांतरण के दावे एक बार अनुमानित होगा। परंतु इसका अधिकारपूर्वक दावा नहीं किया जा सकेगा। पारस्परिक स्थानांतरण का दावा जिले में ही अन्यत्र स्थानांतरण अनुमानित नहीं होगा।
| 1) पति-पत्नी दोनों के झारखंड राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार एवं उसके उपक्रम के अधीन सरकारी सेवक होने की स्थिति में उनके अनुरोध पर संपूर्ण सेवा काल में उनका स्थानांतरण पति और अथवा पत्नी के पदस्थापन वाले जिले में करने पर विचार किया जाएगा जा सकता है। | पति-पत्नी जहाँ पदस्थापित हैं उससे संबंधित दस्तावेज जैसे सेवा पुस्तिका service Book या last salary slip. |
| 2) विशेष परिस्थिति में असाध्य रोग में स्वयं शिक्षक/ शिक्षिका की अतिरिक्त उनके पति/ पत्नी एवं उनके संतान |
असाध्य रोग की स्थिति में Medical Report and Medical certificate. |
| 3) 50 वर्ष से अधिक आयु वाली महिला शिक्षिका | Age Related Document 10th Certificate/ Birth certificate. |
| 4) विधवा महिला शिक्षिका/तलाकशुदा महिला शिक्षिका/ परित्यक्त शिक्षिका | Death Certificate / Legal Divorced Paper. |
| 5) एकल अभिभावक शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके संतान की आयु 18 वर्ष से कम हो | बच्चों के 10th Certificate/ Birth certificate. |
| 6) न्यूनतम 24% दिव्यांग शिक्षक शिक्षिका | दिव्यांग प्रमाण पत्र। |